स्कूल आने वाले कक्षा 10 व 12 के छात्रों को पूरी फीस देनी होगी


 उच्च न्यायलय में  प्राइवेट स्कूलों द्वारा दायर याचिका के  संदर्भ में शासन ने निस्तारण करते हुए आदेश पारित करते हुए कहा है कि कक्षा 10 और 12 के छात्र जबसे स्कूल आ रहे हैं तब से उन से पूरी फीस ली सकती है लेकिन अन्य कक्षाओं के छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं इसलिए उनसे केवल शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीसं) ही ली जा सकेगी उक्त शुल्क शिक्षण संस्थान स्वयं निर्णय लेकर  किश्तों में ले सकेंगे।